Friday, November 19, 2010

फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 30 तक

सिरसा, 18 नवम्बर(सुनीत सरदाना)भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में मतदाता सूची संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत एसएमएस व ईमेल के माध्यम से दर्ज करवाई जा सकेगी। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त सी.जी रजिनीकांथन ने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूची 2011 के पुनरीक्षण का कार्य गत 10 नवम्बर से शुरु किया जा चुका है जो कि आगामी 30 नवम्बर तक चलेगा।
    उन्होंने बताया कि जिला में मतदाता सूची से संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत को मोबाईल नंबर 098123-00953 पर एसएमएस के साथ तथा ईमेल करके दर्ज करवा सकता है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची संबंधी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री दूरभाष नंबर 01666-248886 पर संपर्क कर सकता है।
    उपायुक्त ने बताया कि पात्र व्यक्ति दावा फार्म नंबर-6 में फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु अपना आवेदन संबंधित मतदान केंद्र पर नियुक्त किए गए बूथ लेवल अधिकारी के पास 30 नवम्बर तक जमा करवा सकता  है। फार्म पूर्ण रुप से भरा हुआ होना चाहिए।  इसके साथ-साथ प्रमाण पत्र की फोटो प्रति या कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें जन्मतिथि अंकित हो की फोटो प्रति फार्म के साथ अवश्य लगानी होगी। उन्होंने बताया कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए फार्म नंबर-6 पर पासपोर्ट आकार की नवीनतम रंगीन फोटो भी लगानी होगी।
 वर्तमान मामूली तौर से निवास स्थान के लिए पूरा डाक पता बैंक/किसान/ डाक-घर की चालू पासबुक या आवेदक का राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आयकर निर्धारण आदेश या आवेदक या उनके निकट संबंधी जैसे माता-पिता आदि के नाम से उस पते पर नवीनतम जल/टेलीफोन/बिजली/गैस कनैक्शन बिल की फोटो प्रति अवश्य लगानी होगी, अधूरा फार्म  अस्वीकृति कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 20 नवम्बर को फोटोयुक्त मतदाता सूची ग्राम सभा, अवासीय कल्याण सोसायटी की मीटिंग में मतदाता सूची की पड़ताल की जाएगी। इसी प्रकार 21 नवम्बर को राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ विशेष अभियान के अंतर्गत दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि  यदि कोई व्यक्ति स्थान छोड़कर चला गया हो या मृतक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो तो उसका नाम हटाने बारे कोई आक्षेप हो तो वह इसी अवधि के दौरान फार्म नंबर-7 आक्षेप फार्म भरकर तथा फोटोयुक्त मतदाता सूची या अशुद्ध रुप से दर्ज हो तो वह मतदाता सूची फार्म नंबर-8 शुद्धि फार्म भरकर प्रस्तुत करे, उक्त वर्णित फार्म नंबर-6, 7 व 8 संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के पास निशुल्क उपलब्ध रहेंगे।
    उपायुक्त ने जिला सिरसा के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वह फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु अपना फार्म अवश्य भरकर जमा करवाएं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों ने जिन्होंने नगरपालिका/पंचायत के चुनाव की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म भरा था लेकिन उनके नाम विधानसभा की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को अपना नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म नंबर-6 भरकर अवश्य जमा करवाना होगा।
उपायुक्त ने बताया  कि इस कार्य हेतु लगाए गए सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह 30 नवम्बर तक अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहकर फार्म नंबर-6, 7 व 8 प्राप्त करेंगे, यदि किसी बूथ लेवल अधिकारी के कार्य में अनियमितता पाई गई या कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है जिसमें दो साल तक के कारावास का प्रावधान है। इस कार्य की चैकिंग के लिए सुपरवाईजर, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा, चंडीगढ़ व चुनाव से संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके की पड़ताल की जा रही है।


जिला में राजस्व अधिकारियों के पास चल रहे सभी राजस्व संबंधी मामले कम्प्यूटराईज्ड किए जाएंगे ताकि मुख्यालय स्तर पर मामलों की समीक्षा की जा सके। यह बात जिला उपायुक्त श्री सी.जी रजिनीकांथन ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ में वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव श्री नरेश गुलाटी से बात करने के बाद उपस्थित राजस्व अधिकारियों से कही।
    उन्होंने वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव को बताया कि जिला में उपायुक्त, नगराधीश तथा जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय से संबंधित सभी मामले कंप्यूटर में फीड किए जा चुके है। उपमंडलाधीशों एवं तहसीलदार कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले मामलों को भी कम्प्यूटराईज्ड करने का कार्य त्रीव ग्रति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में विभिन्न जगहों पर अनाधिकृत ढांचों के मामलों को भी निपटाया जा चुका है। अनाधिकृत ढांचों को या तो जिला प्रशासन द्वारा हटवा दिया गया है या वादी पक्ष की सहमति से नियमित कर दिया गया है। सिरसा जिला के सभी गांवों का राजस्व रिकार्ड राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से कंप्यूटराईजड करके ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन की जमाबंदी इंटरनेट सिस्टम से डाउनलोड करके उसकी नकल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से सिरसा जिला राजस्व रिकार्ड को ऑनलाइन करने वाला प्रदेश के साथ-साथ देश का पहला जिला बन गया है।
    उन्होंने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति विभाग की वैबसाईट पर जाकर किसी भी इंटरनेट सिस्टम से भूमि की फर्द डाउनलोड कर सकेगा। उन्होंने बताया कि पूरे जिला में एक गांव खाजाखेड़ा शेष रहता है जिसका रिकार्ड ऑनलाइन नहीं हो पाया है।  उन्होंने बताया कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वैन) पूरे जिला की सभी तहसीलों में स्थापित कर दिया गया है। इस सिस्टम को स्थापित करने का कार्य कानूनगो सर्कल स्तर पर भी शुरु किया गया है। अभी तक जिला के संतनगर, बड़ागुढ़ा, औढ़ा गांव में यह सिस्टम कानूनगो स्तर पर स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इन सर्कलों के अंतर्गत आने वाले किसी भी गांव के व्यक्ति अब कानूनगो के कार्यालय से भी भूमि की फर्द की कापी डाउनलोड कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि हालांकि कोर्ट के मामलों में प्रयोग करने के लिए डाउनलोउ की गई फर्द की कापी को पटवारी से तसदीक करवाने के बाद ही मान्य समझा जाएगा।
    उपायुक्त ने बताया कि  जिला की सभी तहसीलों में हरियाणा लैंड रिकार्ड सिस्टम (हैलरिस)स्थापित किया गया है। इन तहसीलों में सभी प्रकार की मुटेशन कंप्यूटर द्वारा की जा रही है। साथ ही सभी तहसीलों में हैरिस सिस्टम भी स्थापित किया जा चुका है। इस सिस्टम के माध्यम से सभी प्रकार का भूमि रिकार्ड कंप्यूटर से पंजीकृत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जमीन की खरीद बेच करने वाले व्यक्तियों के नामों एवं अंगूठे आदि निशानों को भी पंजीकृत किया जा रहा है। इसके साथ-साथ खरीद-बेच करने वाली दोनों पार्टियों के फोटोग्राफ लेकर भी कंप्यूटर रिकार्ड में दर्ज किए जा रहे है।
    उन्होंने बताया कि जिला में रिवन्यू से संबंधित सभी कोर्ट मामलों का प्राथमिकता से निपटारा करवाया जा रहा है। विशेष रुप से एक वर्ष से पुराने सभी कोर्ट मामलों को निपटाने में प्राथमिकता दी जा रही है।

No comments:

Post a Comment