सिरसा। 9 नवम्बर(सुनीत सरदाना)जिले की एंटी थेफ्ट सैल पुलिस ने कार चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर चोरीशुदा तीन कारें बरामद कर ली है। आरोपी शातिर चोर गिरोह से संबंध रखता है जो चोरीशुदा कार दिल्ली क्षेत्र से खरीद लाते है। उसके बाद उक्त वाहन पर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के इंजन, चैसी नंबर व नंबर प्लेट लगाकर उसे बाजार में बेच देता था। गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए आरोपी को तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है ।
पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता सुरजीत सहारण ने बताया कि एंटी थैफ्ट सैल के प्रभारी उपनिरीक्षक औमप्रकाश अपने स्टाफ के अन्य पुलिस कर्मियों के साथ डबवाली रोड़ पर महाराजा पैलेस के निकट आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग कर रहा थे। इसी दौरान एक बिना नंबर की अल्टो कार को शक के आधार पर रोककर कागजात जांचे तो कार में सवार युवक दर्शन सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी गोबिंद नगर सिरसा पुलिस पुछताछ में घबरा गया और संतोष जनक जबाव नही दे सका। पुलिस ने गहनता से पुछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उक्त कार चोरीशुदा है। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध थाना शहर सिरसा में भादंसं की धारा 411,379,420 के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस पुछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकारा की उसने फर्जी नबंर लगाकर इसी तरह दो गाडिय़ों को तैयार करके पंजाब के जीरा व मुक्तसर क्षेत्र में बेची है। जोकि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद भी कर ली है। पुलिस ने आरोपी से पुछताछ के लिए उसे अदालत में पेश कर उसका तीन दिन का रिमांड लिया ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान की जा सके। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी से पुछताछ के दौरान वाहन चोरी की अन्य वारदातों के सुलझने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।
वहीँ एक अन्य मामले में सदर सिरसा पुलिस ने एक उदघोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। उदघोषित अपराधी बल्लू पुत्र वीरूराम निवासी शोरगर मौहल्ला रानियां गेट सिरसा के विरूद्ध 19 सितम्बर 2005 को 323,354,506 के तहत शहर थाना में अभियोग दर्ज हुआ था। आरोपी को इस मामले में सिरसा अदालत द्वारा 3 फरवरी 2010 को उदघोषित अपराधी करार दिया गया। आरोपी के विरूद्ध अदालती आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में थाना सदर सिरसा पुलिस ने भादंसं की धारा 174ए के तहत एक और अभियोग दर्ज किया है। वहीं एक अन्य घटना में जिला की सदर डबवाली पुलिस ने एक उदघोषित अपराधी संदीप पुत्र रत्न लाल निवासी वार्ड न. 16 मंडी डबवाली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरूद्ध थाना डबवाली में 15 सितम्बर 2007 को भादंसं की धारा 498ए, 406, 504,504, 323 के तहत अभियोग दर्ज हुआ था। डबवाली अदालत द्वारा 18 मार्च 2010 को आरोपी को इस मामले में उदघोषित करार दिया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना सदर डबवाली में अदालती आदेशों की अवहेलना करने मामले में भादंसं की धारा 174 ए के तहत एक और अभियोग भी दर्ज किया गया है।
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