सिरसा,28 अक्तूबर(सुनीत सरदाना)। दीवाली के पर्व पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, बाजारों व अन्य स्थानों पर पटाखे आदि बेचने पर रोक लगा दी गई है। जानमाल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश श्री सी.जी रजिनीकांथन ने अपराधिक दंड संहिता की धारा 144 का प्रयोग करते हुए कोई पटाखा विक्रेता, दुकानदार निर्धारित मात्रा से अधिक पटाखे व विस्फोटक सामग्री की खरीद-बेच नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस के बिना पटाखे आदि की खरीद-बेच नहीं कर पाएगा। आदेशों के अनुसार पटाखों की खरीद-बेच लाइसेंस अथोरिटी द्वारा निश्चित किए गए स्थान पर ही की जाएगी। इसके साथ-साथ इंडियन एक्सपलोसिव एक्ट 1884 के नियमों के तहत तय की गई मात्रा के अनुसार ही पटाखे इत्यादि रख सकेगा और बच सकेगा। आदेशों में यह भी कहा गया है कि पटाखों का उपयोग रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं किया जा सकेगा।
उन्होंने आदेशों में कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है और आगामी छह नवम्बर तक लागू रहेंगे।
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